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कैप्शन:शिविर में शामिल विद्यार्थी
संवाद सहयोगी,मेदिनीनगर (पलामू): सभी लोगों को कानून की जानकारी रखना जरूरी है। दिन प्रतिदिन कानून की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। उक्त बातें जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अरविद कच्छप ने कही। वे शनिवार को संत मरियम आवासीय विद्यालय में आयोजित जागरूकता शिविर में बोल रहे थे। कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में यह शिविर लगाई गई है। कहा कि कानून का पालन धर्म समझकर करना चाहिए। कानून हमेशा सही रास्ते पर चलने का प्रेरणा देता है। मौके पर पैनल अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मिलने वाली सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा की। कहा कि बेटा-बेटी का हक बराबर है । पैतृक संपत्ति में बेटा के साथ-साथ बेटियों का भी बराबर हक होता है। बेटियों को अब संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी महिला को पुलिस सुबह होने से पहले व सूर्यास्त के बाद कानूनन गिरफ्तार नहीं कर सकती। कोई भी कंपनी गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकती। ऐसा करने पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। कहा कि गिरफ्तारी के दौरान कि कोई भी शख्स को गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार रखता है। कहा कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराना कानूनन जुर्म है। 18 वर्ष से कम उम्र में बच्चियों व 21 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शादी करना अपराध है। इससे पूर्व कार्यक्रम का का शुभारंभ द्वीप प्रज्ज्वलित कर किया गया।
Edited By: Jagran
कानून हमेशा सही मार्ग पर चलने की देता है प्रेरणा - दैनिक जागरण
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